Bhakra Beas Management Board

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सीवीओ को शिकायत दर्ज कराना

केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग/ विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार बीबीएमबी कार्पोरेट स्‍तर पर या परियोजना/ पावर स्‍टेशन स्‍तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतों  को केवल तभी स्‍वीकार और संसाधित  किया जाता है जब शिकायतें वास्‍तविक और प्रमाणिक होती है।  इसलिए यह अनिवार्य है कि नाम और पता सही हो।  गुमनाम, उपनाम वाली शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा।  विशिष्‍ट तथ्‍यात्‍मक विवरण, सत्‍यापन योग्‍य, तथ्‍यों के बिना,अस्‍पष्‍ट या सामान्‍य आरोपों वाली शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा।

शिकायत प्राप्‍त होने पर, शिकायतकर्ता  के पहचान प्रमाण की प्रति के साथ, शिकायतकर्ता से मानक प्रारूप में  शिकायत के स्‍वामित्‍व या शिकायत को अस्‍वीकार करने की पुष्टि मांगी जाएगी। यदि शिकायतकर्ता  15 दिनों के भीतर  इस कार्यालय द्वारा भेजे गए मानक प्रारूप में पुष्टि की मांग करने वाले पत्र और 15 दिनों के अनुस्‍मारक का कोई जवाब नही मिलता है तो ऐसी शिकायतों को उपनाम शिकायत माना जाएगा और उस पर कोई कारवाई नही की जाएगी।

शिकायत दर्ज करने का तरीका:

डाक द्वारा:  शिकायत शिकायतकर्ता  के सही नाम और डाक पते के साथ डाक द्वारा  मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी, सैक्‍टर-19, मध्‍यमार्ग, चंडीगढ़-160019 को भेजी जा सकती है।

ईमेल के द्वारा:  शिकायत शिकायतकर्ता के सही नाम और डाक पते के साथ मुख्‍य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी  की ईमेल आइडी cvobbmb@bbmb.nic.in  पर  भेजी जा सकती है।

नोट: बेनाम/गुमनाम शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा।

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