संबधित सेवाओ व्यवसाय के बारे में संक्षिप्त विवरण:-
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी) का गठन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 80(6) के साथ पठित धारा 79(1) के अंतर्गत भाखडा नंगल तथा ब्यास परियोजना के कार्यों के प्रशासन, अनुरक्षण और परिचालन के लिए किया गया है।
बोर्ड के कार्य है : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली राज्यों तथा चण्डीगढ(संघ शासित प्रदेश) को सतलुज, रावी तथा ब्यास नदियों के पानी की आपूर्ति का नियमन तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ (संघ शासित प्रदेश)
को भाखडा नंगल तथा ब्यास परियोजनाओं से बिजली का वितरण करना। इसके अतिरिक्त पुरानी हाईडल मशीनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए मूल्य प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरी और सम्बंधित तकनीकी परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था और निष्पादन करता है और इससे संबधित सभी प्रकार के कार्य स्वतंत्र रूप से अथवा विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक
नियंत्रण अधीन किसी केन्द्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रमों) अथवा स्थापना (स्थापनों) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में या भारत के अनुमोदन से किसी अन्य एजेन्सी संगठन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में या भारत के अनुमोदन से किसी अन्य एजेन्सी
संगठन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में करता है।
हमारा स्टाफ :-
बोर्ड के स्वप्न और लक्ष्य :-
स्वप्न:
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड का स्वप्न जल विद्युत परियोजनाओं, पारेषण, नहर प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण तथा नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण में और विद्यमान मूलभूत ढाचें तथा संसाधनों के सर्वोतम उपयोग हेतु नई जल विद्युत अंत: शक्ति का लाभ उठाने के लिए उच्च मानकों
की स्थापना में विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहना और एक ट्रेंडसैटर बनना हैं।
लक्ष्य:
बोर्ड का लक्ष्य हमारी प्रणालियों को न्यूनतम लागत पर दक्षतापूर्वक चालू रखना है।
मानकों के प्रति प्रतिबद्वता :-
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के बिजली घरों में उत्पादित विद्युत और भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के नियन्त्रणाधीन बांधो में उपलब्ध पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं यू.टी. चण्डीगढ राज्यों के बीच में उनके सहमत हिस्से के अनुसार वितरण
किया जाता है। पानी को छोड़ना और उत्पादन करने का निर्णय अंतर-राज्य तकनीकी समिति द्वारा प्रत्येक मास अपनी बैठक में लिया जाता है।
मूल्य प्रभावी इन्वेटरी प्रबन्धन, समय पर निवारक अनुरक्षण, मानव संसाधनों का सर्वोतम उपयोग और नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन मशीनों के अनुरक्षण के लिए बन्द समय में काफी कमी करना संभव हुआ है इस प्रकार उच्चतर संयंत्र उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है।
बीबीएमबी की पारेषण लाइनों की उपलब्धता भी 98% से अधिक है। बहुउददेशीय जलाशयों का एकीकृत परिचालन, विशेषकर भागीदार राज्यों द्वारा सिंचाई तथा विद्युत की परस्पर विरोधी मांगों के कारण एक जटिल एव संवेदनशील कार्य है। वैचारिक मतभेद केवल सिंचाई जल को छोडने के साथ-साथ
विद्युत वितरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि भागीदार राज्यों के बीच सिंचाई जल को छोड़ने के संबंध में राय अलग-अलग है। जलाशयों के परिचालन हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने है :-
- धान, मक्के और अन्य खरीफ की फसलों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद भराई अविध के अंत में जलाशयों को उनके अधिकतम जलाशय स्तर तक भराई तथा रबी की फसल अविध के दौरान जल की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- यदि अंतर्वाह अधिक हो तो पानी के छलकाव से बचने के लिए उत्पादन अधिकतम करना।
- बाढ़ की स्थिति उत्पन्न किए बिना नियंत्रित छलकाव को पुन: स्थापित करना। बाद में बाढ की आंशका की स्थिति में उत्पादन अधिकतम करना, अर्थात जब जलाशय का जल-स्तर अधिक ऊंचाई तक हो, तब बाढ़ की रूटिंग में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु मानसून अवधि के मध्य
जलाशयों को शीघ्र न भरने देना।
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड अत्यन्त कुशल मानव शक्ति एवं विशाल मूलभूत ढांचे के वृहद पटल से संपन्न है, जिसे विशाल भाखडा नंगल एवं ब्यास परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राप्त किया गया है। इस अत्यधिक योग्यप्राप्त एवं प्रेरित कार्यबल ने, इन परियोजनाओं
के पूरे होने के बाद से ही एक त्रुटिहीन तरीके से परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन द्वारा अपनी कुशलता की धार और तेज की है।
प्रत्येक ग्राहक को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा सेवा के मानकों का विवरण :-
ग्राहकों के प्रकार विवरण :-
जल आपूर्ति हेतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सिंचाई विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और नेशनल फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, नंगल।
विद्युत आपूर्ति हेतु पंजाब राज्य बिजली बोर्ड प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, यू.टी. चण्डीगढ का विद्युत विभाग और नेशनल फर्टिलाइजर कार्पोरशन, नंगल।
कार्य :-
बोर्ड के कार्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली राज्यों तथा चण्डीगढ (संघ शासित प्रदेश) को सतलुज, रावी तथा ब्यास नदियों के पानी की आपूर्ति का नियमन तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ (संघ शासित प्रदेश) को भाखडा नंगल
तथा ब्यास परियोजनाओं से बिजली का वितरण करना इसके अतिरिक्त पुरानी हाइडल मशीनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एव उन्नयन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए मूल्य प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई परियोजनाओं
के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरी और सम्बंधित तकनीकी एव परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था और निष्पादन करता है और इससे संबधित सभी प्रकार के कार्य स्वतंत्र रूप से अथवा विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन किसी केन्द्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(उपक्रमों) अथवा स्थापना (स्थापनों) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में या भारत सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य एजेन्सी संगठन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में करता है।
प्रक्रिया निर्देश सुझाव लागत शुल्क आदि से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच :-
बोर्ड की गतिवधियों के साथ-साथ प्रस्तावित सेवाओं का विवरण और सूचनाएं बीबीएमबी की वेबसाइटwww.bbmb.gov.in तथा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र की यूनिटों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट में अपने कार्य-निष्पादन का विवरण प्रकाशित करता है जो बोर्ड सचिवालय, 19-बी, चण्डीगढ में उपलब्ध है। इसी प्रकार निर्देशों सुझावों मूल्यों शुल्कों से संबंधित सूचनाएं बोर्ड सचिवालय के साथ-साथ
पैरा II में वर्णित अधिकारियों के पास उपलब्ध है।
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित रिर्पोटें प्रत्येक माह नियमित रूप से अपडेट की जा रही है।
i) बीबीएमबी में ऊर्जा उत्पादन :-
- मासिक लक्ष्य बनाम वास्तविक उत्पादन।
- वार्शिक लक्ष्य बनाम वास्तविक उत्पादन।
भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने ग्रिड एवं अन्य कठिन पैरामीटरों के वास्तविक समय की मानीटरिंग हेतु पावर ग्रिड की एकीकृत योजना के अंतर्गत स्टेट आफ दि आर्ट कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र भी स्थापित किया है। इस प्रणाली से ग्रिड सुरक्षा में सुधार
होगा, रूकावटों के बाद प्रणाली की पुन: स्थापना के समय में कमी होगी, ऊर्जा का उत्पादन एवं प्रेषण सर्वोतम होगा, लाइन हानियों में कमी आएगी और विद्युत उपकरणों के कार्यकाल में सुधार आदि लाभ होंगे।
ग्राहकों नागरिकों से अपेक्षाएं :-
बीबीएमबी की तकनीकी समिति की बैठकों के लिए गए निर्णय अनुसार जल की आपूर्ति । यह बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है जिसमें पानी छोड़ने के संबंध में निर्णय लिए जाते है। सिंचाई कार्यों के लिए पानी छोड़ने के दबाव का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय क्षेत्रीय भार प्रेषण
केन्द्र द्वारा निर्णीत कार्यक्रम के अनुसार इस संगठन का जनता के साथ सीधा संबंध नहीं है।
समय सीमा :-
यहां कार्यों से जनता का सीधा सम्बन्ध नहीं है। तथापि, प्राप्त सदर्भों पर कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है.
स्टाफ के शिष्टाचार एवं सहायता के संबंध में सेवाओं की गुणवता :-
सभी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह एवं कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी और विभागाध्यक्षों से मुलाकात कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए :-
यदि कुछ गलत या खराब हो जाए :-
शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तृत विवरण और इस तक कैसे पहुचा जाए :-
विशेष सचिव, भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को पूरे भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के लिए निदेशक शिकायत के रूप में पदनामित किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी की शिकायतों, यदि कोई है, के निवारण के लिए नीचे दिए गए पते पर विशेष सचिव से संपर्क स्थापित करने का अधिकार
है
विशेष सचिव, बीबीएमबी,
मध्य मार्ग, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ।,
टेलीफोन नं. 0172 5011761
फैक्स नं. 0172 5011761
ई-मेल: spsecy[at]bbmb[dot]nic[dot]in
किसी बाहरी एजेन्सी के कार्य-निष्पादन की लेखा परीक्षा :-
बीबीएमबी के कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कराई जाती है।
घोषणा-पत्र की समीक्षा :-
घोषणा-पत्र के निष्पादन की समीक्षा पिछले वर्ष में प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल में की जाएगी।
स्तर जिस पर घोषणा-पत्र अनुमोदित किया गया है :-
यह घोषणा–पत्र अध्यक्ष, भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के स्तर पर अनुमोदित किया गया है।
प्रतिबद्वता को पूरा न करने की स्थिति में :-
उपरोक्त पैरा-II में दिए गए पतों के अनुसार संबंधित मुख्य अभियन्ता और अथवा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अर्थात बीबीएमबी के अध्यक्ष से संपर्क करें।
बैठक का आवर्तन :-
बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। बीबीएमबी की तकनीकी समिति जो पानी छोड़ने के बारे में निर्णय लेती है प्रत्येक माह बैठक आयोजित करती हैं। बोर्ड के मुख्य निर्णय सचिव, बीबीएमबी चण्डीगढ के पास उपलब्ध वार्षिक रिर्पोट में उपलब्ध
है-क्रम संख्या-9 (मद II)
नोडल अधिकारी :-
विशेष सचिव, बीबीएमबी,
मध्य मार्ग, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़।
टेलीफोन नं. 0172 5011761
फैक्स नं. 0172 5011761
ई-मेल: spsecy[at]bbmb[dot]nic[dot]in