महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तगर्त शिकायत दर्ज करने संबंधी’
(1) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष ) अधिनियम, 2013 की धारा 9 (1) के अनुसार कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तिथि से तीन माह की अवधि
के भीतर और श्रृंखलाबद्व घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, लिखित में शिकायत आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी।परन्तु
जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां यथास्थिति, आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति के अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्ति युक्त
सहायता प्रदान करेगा। परन्तु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से तीन माह से अनाधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियॉं
ऐसी थी, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाईल करने से निवारित किया था।
(2) जहॉं व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।
(i) जहॉं व्यथित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण असमर्थ है, वहॉं निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाईल की जा सकती है:-
(क) उसका नातेदार या मित्र : अथवा
(ख) उसका सहकर्मी : अथवा
(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी : या
(घ) व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है।
(ii) जहॉं व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ हैं, वहॉं
निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाईल की जा सकती है:-
(क) उसके नातेदार या मित्र : अथवा
(ख) कोई विशेष शिक्षक : या
(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञाानी या मनोवैज्ञानिक अथवा
(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देख-रेख प्राप्त कर रही है: अथवा
(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता-प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।
(iii) जहॉं व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहॉं उसकी लिखित
सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाईल की जा सकती है जिसे घटना की जानकारी है।
(iv) जहॉं व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहॉं शिकायत घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाईल की जा सकेगी।
बीबीएमबी के विभिन्न प्रशासनों के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश की प्रति।
(i)
कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, बीबीएमबी, नंगल ।
(ii)
कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ ।
(iii)
कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, बीबीलएमबी, चण्डीगढ़।
(iv) कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बांध, बीबीएमबी, नंगल।
(v)
कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, बीबीएमबी, तलवाड़ा।
(vi)
कार्यालय- मुख्य अभियन्ता/बीएसएल, बीबीएमबी, सुन्दरनगर।
(vii)
कार्यालय- सचिव, बोर्ड सचिवालय, बीबीएमबी, चण्डीगढ़।
(viii) कार्यालय- वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, बीबीएमबी, चण्डीगढ़।
(क)
उपमुख्य लेखाधिकारी, बीबीएमबी, सुन्दरनगर।
(ख)
उपमुख्य लेखाधिकारी, बीबीएमबी, तलवाड़ा।
(ग)
उपमुख्य लेखाधिकारी, बीबीएमबी, नंगल।