01-01-2023 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग डेटा
नोट:
1) उपरोक्त सूचना सीधी भर्ती के बैकलॉग से संबंधित है।
2) बीबीएमबी एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत् बीबीएमबी परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए किया गया है। बीबीएमबी द्वारा अपेक्षित स्टाफ भागीदार राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तदनुसार, बीबीएमबी में रिक्त पदों के विरूद्ध
मानवशक्ति भागीदार राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग से बोर्ड में स्थानांतरित माना जाता है और उनके ऊपर आरक्षण की वही शर्तें लागू होती है जो उनके पैतृक विभाग में उन पर लागू हैं। यदि भागीदार राज्य बीबीएमबी को स्टाफ उपलब्ध
कराने में असमर्थ हों तो बीबीएमबी रिक्त पदों के विरूद्ध अपने स्टाफ की स्वंय भर्ती करता है।