सार्वजनिक सूचनाएं
लोक हित प्रकटन संबंधी भारत सरकार का संकल्प और सूचना दाता की सुरक्षा
- भारत सरकार ने किसी भी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग का कोई आरोप प्रकट करने तथा उचित कार्रवाई करने हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए पदनामित अभिकरण के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) को प्राधिकृत किया है।
- इस सम्बन्ध में, आयोग का अधिकार-क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम, सरकारी कम्पनियों, समितियों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी
तक सीमित होगा। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्मिक तथा राज्य सरकारों या इसके निगमों इत्यादि की गतिविधियां आयोग की परिधि में नहीं आएंगी।
- इस सम्बन्ध में आयोग जो ऐसी शिकायतें प्राप्त करेगा, उस शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने की जिम्मेदारी आयोग की होगी। अत: यह आम जनता के लिए सूचित किया जाता है कि कोई शिकायत, जो इस संकल्प के अधीन की जानी हो, निम्न तथ्यों सहित पूर्ण होनी चाहिए।
- शिकायत बन्द सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होना चाहिए तथा ऊपर लोक हित प्रकटन के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफों के ऊपर उक्त लिखा नहीं गया हो और लिफाफा न हो, तो शिकायतकर्ता का संरक्षण आयोग के लिए सम्भव नहीं होगा तथा शिकायतों पर कार्यवाही
आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत पत्र के आरम्भ और अन्त में या संलग्न पत्र में अपना नाम एवं पता देना होगा।
- आयोग गुमनाम छद्मनाम वाली सम्बंधी शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
- शिकायत सम्बन्धी विवरण का प्रारूप सावधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान हेतु कोई ब्यौरा या सुराग न दिया गया हो। तथापि शिकायत के ब्योरे सुस्पष्ट एवं प्रमाणिक होने चाहिए।
- व्यक्ति की पहचान को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा मुखबिर को सलाह दी जाती है कि अपने निजी हित में आयोग से और पत्राचार नहीं करें। आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन अधीन आयोग भारत सरकार के उक्त वर्णित संकल्प
के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि आगे कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो, आयोग शिकायतकर्ता के सम्पर्क में रहेगा।
- इस संकल्प के अन्तर्गत निरर्थक विवादस्पद शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरूद्व आयोग कार्रवाई भी कर सकता है।
- विस्तृत अधिसूचना की प्रति आयोग की बेबसाइट www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग आई.एन.ए., सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा लोकहित में जारी।