सार्वजनिक सूचनांए

सूचक के लोक हित प्रकटन एवं संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्‍प
  1. भारत सरकार ने किसी भी भ्रष्‍टाचार या कार्यालय के दुरपयोग का कोई आरोप प्रकट करने तथा उचित कार्यवाई करने हेतु लिखित शिकायतें प्राप्‍त करने के लिए पदनामित अभिकरण के रूप में केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) को प्राधिकृत किया है।
  2. इस सम्‍बन्‍ध में केन्‍द्रीय सरकार के स्‍वामित्‍व या नियन्‍त्रणाधीन केन्‍द्रीय अधिनियम के अन्‍तर्गत स्‍थापित किसी निगम या सरकारी कम्‍पनियों, समितियों या स्‍थानीय क्षमता प्राप्‍त कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए आयोग का अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। राज्‍य सरकारों द्वारा नियुक्‍त कार्मिक तथा राज्‍य सरकारों या इसके निगमों इत्‍यादि की गतिविधियों आयोग के क्षेत्र में नहीं आएगी।
  3. इस सम्‍बन्‍ध में आयोग जो शिकायत प्राप्‍त करेगा, उस शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्‍त रखने की जिम्‍मेदारी होगी। अत: यह आम जनता के लिए सूचित किया जाता है कि कोई शिकायत, जो इस संकल्‍प के अधीन की जानी हो, निम्‍न तथ्‍यो सहित पूर्ण होनी चाहिए।
    • शिकायत बन्‍द सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
    • लिफाफा सचिव, केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग को सम्‍बोधित होना चाहिए तथा लोक हित प्रकटन हेतु शिकायत ऊपर लिखी होनी चाहिए यदि लिफाफा अच्‍छी प्रकार से बन्‍द न हो तो उपरोक्‍त संकल्‍प के अधीन शिकायतकर्ता का संरक्षण आयोग के लिए सम्‍भव नहीं होगा तथा शिकायतों पर कार्यवाही आयोग की सामान्‍य शिकायत नीति के अनुसार की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत पत्र के आरम्‍भ और अन्‍त में या संलग्‍न पत्र में अपना नाम एवं पता देना होगा।
    • आयोग गुमनाम नाम सम्‍बंधी शिकायतें नहीं प्राप्‍त करेगा।
    • शिकायत सम्‍बन्‍धी विवरण का प्रारूप सावधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए। यहां तक कि उसकी पहचान हेतु कोई ब्‍यौरा या सुराग न दिया गया हो। तथापि शिकायत के ब्‍योरे सुस्‍पष्‍ट एवं प्रामणिक होने चाहिए।
    • व्‍यक्ति की पहचान को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत आयोग कोई पावती जारी करेगा तथा को अपने निजी हित में आयोग से और पत्राचार करने के लिए परामर्श नहीं दिया जाएगा। आयोग ने आश्‍वासन दिलाया है कि केस के सत्‍यापित हो जाने की शर्त पर यह आयोग उपरोक्‍त वर्णित भारत सरकार संकल्‍प के अनुसार आवश्‍यक कार्यवाई करेगा।
    • यदि कोई स्‍पष्‍टीकरण अपेक्षित हो, आयोग शिकायतकर्ता के सम्‍पर्क में रहेगा।
  4. इस संकल्‍प के अन्‍तर्गत निरर्थक विवादस्‍पद शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरूद्व आयोग कार्यवाई भी कर सकता है।
  5. विस्‍तृत अधिसूचित की प्रति आयोग की बेबसाइट www.cvc.nic.in पर उपलब्‍ध है।
केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग आई.एन.ए., सतर्कता भवन, नई दिल्‍ली द्वारा लोकहित में जारी।